GST 2.0 से Coaching Fees पर फर्क क्यों नहीं? Nirmala Sitharaman ने दिया जवाब! जानिए क्यों स्कूल फीस पर GST नहीं लगता और कोचिंग सेंटरों पर 18% टैक्स जारी है, साथ ही कैसे कुछ सामानों पर GST घटने से बच्चों की पढ़ाई सस्ती होगी।
जीएसटी 2.0 (GST 2.0) लागू होने के बाद आम लोगों को कई चीजों में राहत मिली है, लेकिन शिक्षा संस्थानों पर जीएसटी (GST on Education) के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खासतौर पर कोचिंग सेंटरों (Coaching Centres) और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Training Institutes) में पढ़ने वाले छात्रों और उनके पेरेंट्स को फीस में कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने खुद इस बड़े सवाल का जवाब दिया है कि आखिर क्यों वास्तविक शिक्षा (Formal Education) और व्यावसायिक शिक्षा (Commercial Education) को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने साफ किया कि स्कूलों (School Fees) पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता, जबकि कोचिंग सेंटरों को सामान्य व्यापारिक सेवाओं की तरह 18% जीएसटी के दायरे में रखा गया है।
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