असम विधानसभा में गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल का मुख्य मकसद है छठी अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे असम में बहुविवाह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करना और इसे समाप्त करना। इस नए विधेयक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है और उसका पहला जीवनसाथी जीवित हो और कानूनी तौर पर तलाक ना हुआ हो तो इसे साफ तौर पर बहुविवाह माना जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बिल को सही करार देते हुए असम सरकार की सराहना की है।
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